RABG LIVE DESK: सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद पर बयान के मामले में नूपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। उसी दिन इस मामले की अगली सुनवाई भी तय की गई है। अदालत ने केंद्र और उन राज्यों को नोटिस जारी किया है, जहां उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इस नोटिस में अदालत ने राज्यों और केंद्र सरकार से पूछा है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज केसों को एक ही स्थान पर क्यों न ट्रांसफर कर दिया जाए। माना जा रहा है कि राज्यों और केंद्र की ओर से जवाब के बाद केसों को ट्रांसफर पर अदालत की ओर से फैसला लिया जाएगा।
पैग़ंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ अलग-अलग राज्यों में कई एएफ़आईआर दर्ज की गई है. इसी मामले में नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में सभी एफ़आईआर को एक जगह करने और सुनवाई भी एक ही अदालत में करने की याचिका दायर की थी.
नूपुर नूपुर शर्मा ने अपनी वापस ली गई याचिका को फिर से शुरू करने, गिरफ्तारी से सुरक्षा और अपनी टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने का आग्रह किया। पैगंबर टिप्पणी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका पर दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को नोटिस जारी किया है।
नूपुर शर्मा को लगातार मिल रही धमकियां: वकील
बता दें कि पैगम्बर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी करने के चलते अलग-अलग राज्यों में 9 एफआईआर का सामना कर रहीं नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई थी। इस अर्जी में नूपुर शर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उनकी जान को लेकर खतरा बढ़ गया है। नूपुर ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ-साथ सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर एक साथ सुनवाई करने की मांग भी की थी।