बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी ने आज 20 मामलों की की सुनवाई। कई मामलों में शिकायतों का हुआ निवारण

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लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आज 20 मामले की सुनवाई की गई।
इनमें से कुछ मामलों का निवारण सुनवाई से पूर्व ही संबंधित लोक प्राधिकार द्वारा किया गया तथा कुछ मामलों में निवारण हेतु संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आदेश दिया गया।
तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के एक परिवादी द्वारा दो अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं किये जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजा गया।
नूरसराय के परिवादी बैकुंठ व्यास द्वारा सामुदायिक भवन तथा उसके रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में बताया गया कि सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है, जिस पर आवेदक ने भी सहमति जताई। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी बिहारशरीफ को सामुदायिक भवन के रास्ते से अतिक्रमण हटाने हेतु कार्रवाई का आदेश दिया।
इसलामपुर के बलराम प्रसाद तथा नरेश प्रसाद द्वारा गलत जमाबंदी कायम करने से संबंधित दायर अलग-अलग परिवाद के संदर्भ में विगत सुनवाई में जांच के आधार पर दोषी पाए गए तत्कालीन राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं विभागीय कार्यवाही का संचालन का आदेश दिया गया था। जिलाधिकारी ने विभागीय कार्यवाही की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया तथा जमाबंदी में आवश्यक सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने का आदेश अपर समाहर्ता को दिया।
हिलसा के राजेंद्र सिंह द्वारा रैयती जमीन पर नाला गिराने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में अंचलाधिकारी हिलसा द्वारा बताया गया कि नाले की निकासी का स्थाई समाधान होने तक ह्यूम पाइप के माध्यम से नाला के पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है।
रहुई के तरुण कुमार द्वारा सात निश्चय योजना के कार्य में राशि के गबन किए जाने से संबंधित दायर परिवाद के संदर्भ में प्रखंड विकास पदाधिकारी रहुई के जांच प्रतिवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार्य पाया गया। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को कमेटी गठित कर पूरे मामले की जांच का आदेश दिया।
हिलसा के प्रदीप पासवान द्वारा गलत बिजली बिल भेजे जाने से संबंधित परिवाद के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल हिलसा द्वारा मामले की जांच कर बताया गया कि आवेदक को वास्तविक उपभोग के आधार पर न्यूनतम देय बिजली बिल जमा करने को कहा गया है। साथ ही देय बिजली बिल को आसान किस्तों में जमा करने की भी सुविधा दी गई है। जिलाधिकारी ने आवेदक को किस्तों के अनुसार नियमानुसार राशि जमा करने को कहा।
कुछ अन्य मामलों में संबंधित लोक प्राधिकार के पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिया गया।

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