हत्या के आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा, 3 साल बाद आया फैसला, 50 बीघा जमीन को लेकर हुई थी 5 लोगों की हत्या।

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3 साल बाद आया फैसला, 50 बीघा जमीन को लेकर हुई थी 5 लोगों की हत्या

संजीव कुमार बिट्टू (नालंदा)

नालंदा जिले में तीन साल पहले जमीनी विवाद को लेकर हुए सामूहिक हत्या के मामले में आज एक महत्वपूर्ण फैसला आ गया है। बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय में दोषी करार दिए गए 15 आरोपियों को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।

4 अगस्त 2021 को छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में हुई इस दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मृतकों में 60 वर्षीय यदुनंदन यादव, उनके दो पुत्र पिंटू यादव (30) और मधेश यादव (25), साथ ही परशुराम यादव के पुत्र धीरेंद्र यादव (50) और शिवेंद्र यादव (32) शामिल थे। इस घटना में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे।

विवाद की जड़ें एक दशक पुरानी हैं। लगभग 50 बीघा जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच वर्ष 2010 से तनाव चल रहा था। घटना के दिन एक पक्ष द्वारा विवादित खेत में जुताई करने का प्रयास किया गया, जिसे रोकने गए दूसरे पक्ष पर गोलियों की बौछार कर दी गई।

 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन अखौरी अभिषेक सहाय की अदालत ने 27 सितंबर को भोला यादव, रामकुमार यादव समेत 15 लोगों को हत्या, जानलेवा हमला और सशस्त्र अधिनियम के तहत दोषी करार दिया था। दो नाबालिग आरोपियों का मामला किशोर न्याय परिषद में विचाराधीन है। 15 आरोपियों को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

तीन साल बीत जाने के बाद भी गांव में सहम का माहौल है। जिस जमीन के लिए इतना खून-खराबा हुआ, वह आज भी बंजर पड़ी है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान मूक गवाह हैं कि न्याय की प्रक्रिया के बावजूद शांति की बहाली अभी दूर है।

दोषी करार दिए गए लोगों के घरों में ताले लटके हुए हैं, जो इस त्रासद घटना की मूक गवाही दे रहे हैं।

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